बेंगलुरु। बेंगलुरु में पत्नी की प्रताडऩा से तंग आकर फांसी लगाने वाले इंजीनियर पति का मामला गरमा गया है। आत्महत्या करने से पहले अतुल सुभाष नाम के इंजीनियर ने 24 पेज का पत्र और करीब डेढ़ घंटे का वीडियो बनाया था। जिसमें उसने आत्महत्या के लिए अपनी पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। इस वीडियो में अतुल ने देश की न्यायपालिका, पुलिस और कानून में पुरुषों की उपेक्षा पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा उन्होंने जौनपुर के फैमिली कोर्ट के जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद कानून मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया है।
अतुल सुभाष आत्महत्या मामले पर कानून एवं न्याय मंत्रालय ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। कानून मंत्रालय ने कहा है कि वह पारिवारिक अदालत के मामलों को सावधानी और संवेदनशीलता से निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। अतुल सुभाष की आत्महत्या से भड़के जनाक्रोश के बाद मंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट किया है।
मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में महिंद्रा एंड महिंद्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कार्यरत थे। उन्होंने बेंगलुरु स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या से पहले उन्होंने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था और पत्नी ने समझौते के लिए 3 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसमें सुभाष ने फैमिली कोर्ट के प्रशासन पर भी सवाल उठाए थे। अतुल ने आरोप लगाया कि जज ने केस निपटाने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की। अतुल ने यह भी दावा किया कि उन्हें दो साल में 120 बार सुनवाई के लिए कोर्ट जाना पड़ा।
न्याय व्यवस्था पर बढ़ते आक्रोश को ध्यान में रखते हुए कानून मंत्रालय ने एक एक्स-पोस्ट में अपनी राय जाहिर की है। पारिवारिक न्यायालय परिवारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक समर्पित मंच है। यहां विवाह, बाल संरक्षण और विरासत से संबंधित मुद्दों को पारंपरिक औपचारिक अदालती शैली के बिना सावधानी और संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाता है। इसलिए समय और समाधान पर ध्यान केंद्रित करें और परिवारों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मेल-मिलाप को बढ़ावा दें।
इस बीच अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया का नाम शामिल है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 108, धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया।