-अब हाई कोर्ट की सुनवाई तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे
नई दिल्ली। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी हाई कोर्ट की सुनवाई तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे।
इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। हालांकि ईडी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 21 जून यानी आज दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ईडी ने दलील दी कि हमें निचली अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
इस पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये सही नहीं है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई होने तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। अदालत ने 48 घंटे के लिए आदेश पर रोक लगाने के ईडी के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट का फैसला आने तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।