सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस पर 8 लाख का जुर्माना ठोका



नई दिल्ली। शेयर बाजार की नियामक संस्था- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्श्वक्चढ्ढ) ने रिलायंस होम फाइनेंस पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की रकम 45 दिनों के भीतर चुकाना होगा। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस ने 21 जून, 2021 के एनसीएलटी आदेश के संबंध में खुलासा नहीं किया है। एक दूसरे मामले में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पेशेवर कदाचार के लिए प्राइस वॉटरहाउस के पांच सहयोगियों, दो अन्य संस्थाओं और दो व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित किया है।


 इनमें प्राइस वॉटर हाउस, कोलकाता, प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी, चेन्नई, प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी, व अन्य हैं। आदेश में कहा गया है कि संबंधित संस्थाएं बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मौजूदा व्यवस्था को तुरंत बंद कर दें, क्योंकि यह चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के खिलाफ है। 


आईसीआईसीआई डायरेक्ट में तकनीकी दिक्कतों के कारण लाखों निवेशकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। निवेशकों ने सोशल मीडिया पर लिखा, वे वेबसाइट और एप पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर मेंटिनेंस के कारण परिचालन बंद रखा गया है।  इससे पहले ग्रो और जेरोधा एप पर भी निवेशकों को इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।


 स्पाइसजेट विवाद में अजय सिंह को दिल्ली न्यायालय से राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्पाइसजेट विवाद मामले में अजय सिंह को राहत दी। अदालत ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपये ब्याज के साथ लौटाने का स्पाइसजेट और उसके प्रवर्तक अजय सिंह को निर्देश दिया गया था।


 न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने एकल पीठ के 31 जुलाई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली सिंह और स्पाइसजेट की तरफ से दायर अपील को मंजूर कर लिया। पीठ ने कहा, "यह अपील स्वीकार की जाती है। नतीजतन 31 जुलाई, 2023 का (एकल न्यायाधीश का) आदेश रद्द किया जाता है।"

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