पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ? 31 मई तक जोड़ें, नहीं तो होगा भारी नुकसान



मुंबई। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन नंबर (पैन) को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनके लिए स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस दर सामान्य दर से दोगुनी होगी। इस नुकसान से बचने के लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. यह काम 31 मई से पहले पूरा करने का मौका है. आयकर विभाग के अनुसार, यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करते हैं, तो टीडीएस कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार, यदि पैन बायोमेट्रिक को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर कटौती की जाएगी।

 


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं. बताया गया कि इस संबंध में उन्हें नोटिस मिला है.

 


अंतिम तिथि 31 मई है

 


इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने कहा है कि अगर पैन 31 मई 2024 या उससे पहले (आधार लिंक करने के बाद) एक्टिवेट किया जाता है तो कम टीडीएस काटने की स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस फैसले से उन करदाताओं को राहत मिलेगी जिनका पैन आधार से लिंक न होने के कारण निष्क्रिय हो गया है। एकेएम ग्लोबल के पार्टनर (टैक्स) संदीप सहगल ने कहा, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द आधार पैन लिंक करा लेना चाहिए।

 


आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 29 जनवरी 2024 तक कम से कम 11.48 करोड़ पैन आधार से लिंक नहीं थे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 की अवधि के दौरान पैन को आधार से जोडऩे में देरी के लिए 601.97 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है।

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