लोकसभा चुनाव 2024: अब अगर यूपीआई से मतदाता को भुगतान होगा तो आरबीआई को जानकारी मिल जाएगी



नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है. हर जगह चुनाव आयोग की नजर है. लेकिन अब देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन-बैंक पेमेंट ऑपरेटर्स या ऑनलाइन पेमेंट कंपनियों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। रिजर्व बैंक ने इन ऑनलाइन कंपनियों से मौजूदा आम चुनावों के दौरान उच्च मूल्य वाले व्यापारी भुगतान की निगरानी करने और रिपोर्ट करने को कहा है। इससे पैसों के लेन-देन पर रोक लग सकती है.

 


रिजर्व बैंक ने क्या कहा?

 


15 अप्रैल, 2024 को लिखे एक पत्र में, रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) से मतदाताओं को प्रभावित करने या चुनाव उम्मीदवारों को अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए ई-फंड ट्रांसफर प्रणाली के संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विभिन्न भुगतान विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल मतदाताओं को ऑनलाइन धन हस्तांतरित कर सकता है ताकि मतदाता किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें।

 


उच्च मूल्य भुगतान से सावधान रहें

 


वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, भुगतान कंपनियों को विशेष रूप से उच्च मूल्य हस्तांतरण या संदिग्ध भुगतान पर नजऱ रखनी चाहिए। साथ ही, आवर्ती व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान भी जांच के दायरे में आ सकता है। गौरतलब है कि क्कस्ह्र में वीजा, मास्टरकार्ड और क्रह्वक्कड्ड4 जैसे नेटवर्क शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रेजऱपे, कैशफ्री, सीसीएवेन्यू और एमस्वाइप जैसी फिनटेक कंपनियां सभी विनियमित भुगतान एग्रीगेटर हैं। बाजार में सेवा देने वाली अन्य कंपनियां जैसे पेटीएम, फोनपे, भारत पे और मोबिक्विक मोबाइल वॉलेट लाइसेंसधारी हैं।

 


चुनाव आयोग की चिंताओं का हवाला दिया

 


रिजर्व बैंक ने अपने निर्देश में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा उठाई गई चिंताओं का जिक्र किया है. भुगतान कंपनियों को संदिग्ध लेनदेन को ट्रैक करने और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। ऐतिहासिक रूप से, चुनावों के दौरान नकदी की मात्रा में वृद्धि हुई है। आरबीआई ने आम तौर पर बैंकों को नकदी की आवाजाही पर नजर रखने का भी निर्देश दिया है।

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