रायपुर । छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइंस रेट पर 30 प्रतिशत की छूट का आदेश वित्तिय वर्ष 2023-24 के साथ 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है. 2019 में कांग्रेस सरकार ने जमीन की गाइडलाइन रेट में 30त्न छूट का आदेश दिया था. जिसे हर वित्तिय वर्ष के साथ आदेश जारी कर आगे बढ़ा दिया जाता साथ ही पिछले 5 वर्षों में गाइडलाइंस की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई.
वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने बताया पिछली सरकार द्वारा ज़मीन के गाइडलाइंस दरों में दी गई छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी . गाइडलाइन दरों में पिछले 5 सालों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई जिसका नुकसान किसानों को हुआ . 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने से अब किसानों को भूमि अधिग्रहण में फायदा होगा साथ ही भू स्वामियों को अब जमीन पर ज्यादा लोन की राशि प्राप्त होगी . वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की कांग्रेस की सरकार ने 152त्न रेट में बंदरबांट करने के लिए और अपने चहेतों को ज़मीन देने के लिए गाइडलाइंस दरें घटाई. बीजेपी की सरकार इसे आगे बढऩे नहीं जा रही. भूमी अधिग्रहण में मिलने वाली राशि की गढऩा गाइडलाइंस के दरों के आधार पर होती है. लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों को लोन भी गाइडलाइंस के आधार पर ही मिलता है. अब उन्हें ज्यादा लोन मिल पाएगा.कांग्रेस के आदेश को खत्म करने के विरोध पर कहा मार्केट में ज़मीन की कीमत और गाइडलाइंस की दरों में भारी अंतर है. आदेश खत्म होने से सभी को फायदा होगा. इस गाइडलाइंस के जरिए कांग्रेस के लोगों ने सरकारी जमीनों को अपने नाम कराया है उनको धक्का लगा है.