डाक मतपत्र से मतदान प्रक्रिया के लिए नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त



मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने अनिवार्य सेवा के रूप में  अधिसूचित विभागों के नोडल अधिकारियों  की ली बैठक ली

रायपुर । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत अधिसूचित अनिवार्य सेवाओं के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की आयोजित बैठक में जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है। 

इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होता है। 

छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा का निर्वाचन तीन चरणों में होगा। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फॉर्म 12घ जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2024, राजनांदगांव, कांकेर एवं महासमुंद में अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर में अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। बैठक में सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तर पर नोडल अधिकारीयों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनय अग्रवाल ने जानकारी दी कि नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा।

 पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए लगातार 3 दिनों तक सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संचालित किया जाएगा। फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें। 


बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी.एस. ध्रुव, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शारदा अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

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