नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को फिर फटकार लगाई है। इलेक्ट्रोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम में सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पूरी जानकारी साझा क्यों नहीं कर रहा है।
चीफ जस्टिस ने एसबीआई से पूछा है कि वह चुनावी बॉन्ड को लेकर जानकारी क्यों छुपा रहा है, पूरी जानकारी देने में दिक्कत क्या है। वकील मुकुल रोहतगी फिक्की ने कहा कि आवेदन दायर किया गया है, वहीं सीजेआई ने कहा कि हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि फैसला सुनने के बाद बाद आप आए हो आप को कैसे सुन सकते हैं।
चुनाव आयोग ने दिए सीलबंद कवर की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल, 2019 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार, सीलबंद कवर में चुनावी बांड का डेटा दाखिल किया था।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर गुरूवार तक पूरी जानकारी साझा करने के निर्देश दिए है, साथ ही एसबीआई को यह भी कहा गया कि जो भी आदेश दिया जा रहा है उसका पालन करने सख्त हिदायत दी है।