दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में किया बदलाव




नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में सिम खरीदने वालों को नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए। अन्यथा, नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। इस बीच केंद्र सरकार ने फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। ऐसे में दूरसंचार विभाग ने नए सिम कार्ड नियम जारी किए हैं। नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने थे, लेकिन सरकार ने 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया था। ऐसे में ये नए नियम अब 1 दिसंबर 2023 से लागू हो रहे हैं।

केवाईसी अनिवार्य

नए नियमों के मुताबिक, सिम कार्ड विक्रेताओं को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की उचित केवाईसी करनी होगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने वालों और बेचने वालों पर एक ही समय में कई सिम खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है कि ग्राहक एक ही समय में ग्राहकों को कई सिम कार्ड नहीं दे सकते हैं। एक आईडी पर सीमित संख्या में सिम कार्ड जारी किए जाएंगे।

कारावास और जुर्माने का प्रावधान

नियमों के मुताबिक सभी सिम विक्रेताओं यानी प्वाइंट ऑफ सेल को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इन सभी नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। साथ ही आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

धोखाधड़ी से बचें


इस बीच, सिम कार्ड विक्रेताओं द्वारा उचित सत्यापन और जांच के बिना नए सिम कार्ड जारी करने की कई रिपोर्टें आईं, जिससे धोखाधड़ी हुई। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसे में कोई फर्जी सिम कार्ड बेचता पकड़ा गया तो उसे 3 साल के लिए जेल जाना होगा। साथ ही उसका लाइसेंस ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वर्तमान में भारत में लगभग 1 मिलियन सिम कार्ड विक्रेता हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियों और अन्य संगठनों को थोक में सिम कार्ड जारी करते हैं।

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