खान सर के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई



-मुख्य आयुक्त निधि खरे और अनुपम मिश्रा ने दिये आदेश 


नई दिल्ली।  सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में रहने वाले खान सर की परेशानी बढ़ गई है। बढ़ा-चढ़ाकर दावा करने के लिए उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए खान स्टडी गु्रप पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।


मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उल्लंघन को लेकर की गई है। मुख्य आयुक्त निधि खरे और अनुपम मिश्रा ने इस संबंध में आदेश दिये हैं।


तो खान साहब पर लगा जुर्माना? 


मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, सिविल सेवा परीक्षा हर साल केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के नतीजे आने के बाद कई कोचिंग क्लासेस अपने प्रचार के लिए बढ़ा-चढ़ाकर और कई बार तो झूठे दावे भी करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, कुछ सफल उम्मीदवारों की तस्वीरें पोस्टर और होर्डिंग्स पर लगाकर उन्हें अपना छात्र भी बताया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में खान स्टडी गु्रप पर जुर्माना लगाया गया है।


सीसीपीए द्वारा जारी नोटिस -


केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक और बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने वाली कई कोचिंग फर्मों को नोटिस जारी किया है। इस सूची में खान स्टडी गु्रप भी शामिल है। दरअसल, खान सर ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2022 में चयनित 933 छात्रों में से 682 छात्रों अपने होने का दावा किया था।

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