नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में बहाल कर दिया गया है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की दो साल की सजा और सजा को रद्द कर दिया। इससे उनके लिए संसद की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने केरल के वायनाड से चुनाव जीता।
मोदी सरनेम की मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई और उन्हें अपनी संसदीय सीट गंवानी पड़ी। साथ ही वह अगले सात साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते अब राहुल गांधी को सदस्यता दे दी गई है।
इससे पहले राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को याचिका पर सुनवाई की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सज़ा इससे कम भी हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दलील देने वाले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी को फटकार लगाई है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सज़ा देने के पीछे क्या कारण बताए? कम सज़ा दी जा सकती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकसभा क्षेत्र के लोगों के अधिकार बरकरार रहेंगे।