नई दिल्ली। अगर आप ज्यादा पेंशन चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन है। 11 जुलाई यानी मंगलवार को उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख है। फिलहाल डेडलाइन बढऩे की संभावना कम है। पिछली बार भी श्रम मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण बैठक लंबी चली थी और अंतिम तिथि एक माह और बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लेकिन ईपीएफओ सदस्यों ने इसे 15 दिन बढ़ाने का अंतिम फैसला लिया था। दिलचस्प बात यह है कि ईपीएफओ पहले ही इस समय सीमा को दो बार बढ़ा चुका है।
ईपीएफओ के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की पिछली वेतन सीमा से ऊपर वेतन का योगदान दिया है और ईपीएस -95 के सदस्य रहते हुए संशोधित योजना के साथ ईपीएस के तहत विकल्प चुना है, वे उच्च पेंशन के लिए पात्र होंगे।
हायर पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/e-seva पोर्टल पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर पेंशन ऑन हायर विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सिस्टम पर एक नया पेज खुलेगा। इसके बाद महत्वपूर्ण लिंक में हायर पेंशन विकल्प पर क्लिक करें। वहां क्लिक हियर विकल्प को चुनने के बाद ऊपर की तरफ एक नए पेज पर आपसे यूएएन नंबर और अन्य जानकारी मांगी जाएगी।
इसके बाद उच्च पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। सभी विवरण भरें और अपने दस्तावेज़ इसके साथ संलग्न करें। अब आपको यूएएन, नाम, जन्मतिथि, आधार कार्ड, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको ओटीपी डालकर वेरिफाई करना होगा
इस बीच एक अहम बात जरूर याद रखनी चाहिए। उच्च पेंशन का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिनके उच्च पेंशन विकल्प को ईपीएफओ ने स्वीकार नहीं किया था, जबकि वे ईपीएस-95 के सदस्य थे।