ब्रेकिंग: 12 विधायकों की नियुक्ति का रास्ता साफ; सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में नियुक्त किए जाने वाले 12 विधायकों के निलंबन पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन 12 विधायकों पर लगी रोक हटा दी है और विधायकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई।

राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अगाड़ी सरकार द्वारा भेजी गई सूची पर तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोई निर्णय नहीं लिया था। पिछले साल सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा भेजी गई नई सूची भी कोर्ट के स्थगन में फंस गई थी। इसलिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त 12 विधायकों के निलंबन का फैसला अटक गया था। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने 12 विधायकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी है।

सितंबर 2022 से राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधायकों की नियुक्ति पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब आज ये रोक हटा दी गई है। इससे पहले मामला जस्टिस जोसेफ के सामने शुरू हुआ था। लेकिन उनके रिटायर होने के बाद अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के सामने सुनवाई के लिए आया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए रोक हटा दी है। लिहाजा, अब राज्यपाल द्वारा नियुक्त 12 विधायकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

इस बीच, राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद इस संबंध में एक अलग याचिका दायर की गई। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल ने पिछली सूची वापस भेज दी। कोर्ट में आपत्ति जताते हुए कहा गया कि यह एक्ट नियमों में फिट नहीं बैठता है। बाद में फैसला टाल दिया गया।

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