31 जुलाई तक कर ले टैक्स रिटर्न फाइल, नहीं तो लगेगा 5000 रुपये जुर्माना


नई दिल्ली।  वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 जुलाई 2023 इसके लिए आखिरी तारीख होगी। इसके तहत कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। आप पुरानी कर प्रणाली या नई कर प्रणाली के तहत आयकर का भुगतान कर सकते हैं या आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इन दोनों टैक्स सिस्टम में टैक्स स्लैब अलग-अलग है।

अगर आपको टैक्स चुकाना है तो आपको वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फरवरी महीने में आईटीआर फॉर्म जारी किए थे। कंपनियों की ओर से नौकरीपेशा लोगों को फॉर्म-16 भी जारी किया जाता था। अब 31 जुलाई आते-आते इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। इसलिए आपको समय पर आईटीआर फाइल करना जरूरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तिगत आयकर दाताओं, व्यवसायों और कंपनियों के लिए सात प्रकार के आईटीआर फॉर्म हैं।

कब देना होगा जुर्माना

इस साल आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदि आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करने में असमर्थ हैं, तो आपके पास 31 दिसंबर तक की समय सीमा होगी। आप 31 दिसंबर तक लेट रिटर्न फाइल के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 31 जुलाई 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अगर तय तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं किया गया तो रकम दोगुनी हो सकती है।

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