नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। गुजरात के मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (कोऑपरेटिव बैंक-जमा पर ब्याज दर) निर्देश के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है।
महाराष्ट्र के इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर उधार नियमों से संबंधित कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस बीच, वरुद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जिला सहकारी सेंट्रल बैंक लिमिटेड, छिंदवाड़ा और यवतमाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर उनके केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मरियादित, रायपुर पर कुछ केवाईसी प्रावधानों का पालन न करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा गुना में सहकारी बैंक और पणजी में गोवा राज्य सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है। इस बीच रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन को लेकर यह कार्रवाई की है, लेकिन इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.