Auto taxi आटो और टैक्सी चालकों के लिए बड़ी खबर

*छत्तीसगढ़(Chhattisgarh) में 28 मई से चलेंगी auto ऑटो और टैक्सी* (taxi)

*अंतर-जिला आवागमन के लिए(e pass)  ई-पास जरूरी*

*परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश*

(एनपीन्यूज) रायपुर। आम नागरिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केवल छत्तीसगढ़ के जिलों के भीतर और अंतर जिला (एक जिले से दूसरे जिले) में आवागमन के लिए टैक्सी-आटो को 28 मई से शर्तो के अधीन परिचालन की अनुमति दी गई है। परिहवन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के भीतर ऑटो और टैक्सी का परिचालन नियमानुसार होगा जबकि अंतर-जिला आवागमन के लिए ऑटो और टैक्सी के संचालन के लिए ई-पास अनिवार्य रहेगा। टैक्सी-आॅटो में यात्रा के दौरान चेहरे पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा साथ ही कोरोना नियंत्रण के लिए जारी अन्य एडवाईजरी के पालन के साथ ही स्वच्छता और फिजिकल phsical distance डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा।
अंतर जिला आवागमन के लिए लोग ( cg kovid 19 ) सीजी कोविड-19 ई-पास एप्लीकेशन (application)के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा वेबलिंक https://epass.cgcovid19.in  के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर-जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी, ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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