नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गोवा सरकार और जीएमआर को बड़ी राहत देते हुए मोपा में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण को गुरुवार को हरी झंडी दे दी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हवाईअड्डे के निर्माण कार्य पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया, हालांकि इसके लिए पीठ ने गोवा सरकार एवं अन्य को पहले से तय पर्यावरण शर्तों के अलावा अतिरिक्त शर्तें रखी है। पीठ ने नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) को निर्माण कार्य में शर्तों के पालन की निगरानी का जिम्मा दिया है। पांच दिसंबर को पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने गत 29 मार्च को गोवा के मोपा में एक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के लिए मिली पर्यावरण मंजूरी पर रोक लगा दी थी।
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